सूरजपुर

सहकारी समिति में हुए पशु ऋण गड़बड़ी मामले में एफआईआर
05-Jan-2023 6:34 PM
सहकारी समिति में हुए पशु ऋण गड़बड़ी मामले में एफआईआर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भैयाथान,  5 जनवरी। शिवप्रसादनगर सहकारी समिति में हुए पशु ऋण गड़बड़ी मामले में अंतत: सहकारी बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक व एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी ने झिलमिली थाने में एफआईआर दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार शिवप्रसादनगर सहकारी समिति द्वारा अपात्र किसानों को नियम विरुद्ध तरीके से पशु संबंधी ऋण प्रदान किया गया था, जिसकी शिकायत कलेक्टर इफ्फत आरा से की गई थी। जिसपर कलेक्टर ने चार सदस्यीय जांच टीम गठित कर मामले की जांच कराकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश बैक के सीईओ को निर्देशित किया था, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा 10 बिंदुओं पर आपत्ति लगाकर पुन: जांच हेतु वापस कर दिया था।

जांच टीम ने पुन:10 बिंदुओं पर जांच कर तत्कालीन बैंक के शाखा प्रबंधक अजित सिंह, समिति प्रबंधक साधना कुशवाहा व समिति के कर्मचारी मन्नू लाल के विरुद्ध धार 34, 409, 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है।

मामले में रिपोर्टकर्ता सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी रामचंद्र ठाकुर ने जांच प्रतिवेदन के अनुसार झिलमिली थाने में लिखित शिकायत प्रस्तुत करते हुए बताया है कि बैंकिंग नियम उलंघन करते हुए निर्धारित ऋणमान के विपरीत दोषियों ने 71 किसानों को 1,88, 59000 (एक करोड़ अठ्ठासी लाख उनसठ हजार रुपये) का ऋण स्वीकृत करा दिया था। जिससे समिति व बैंक को आर्थिक क्षति पहुंची है।


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