राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 17 मई। भू-जल स्तर बढ़ाने एवं वर्षा का पानी भूमि में जाने के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सशक्त माध्यम है। वर्तमान परिस्थितियों में भू-जल संकट तथा आने वाले भविष्य में पानी की समस्या को ध्यान में रखकर भू-जल को सवंर्धन करने की दिशा में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।
नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि आज शहर एवं गांव में तेजी से विकास हो रहा है, भवनों व कालोनियों के विस्तार के कारण पेड़ों की कटाई एवं सीमेंट कांक्रिटिंग रोड निर्माण होने से जमीन के अंदर पानी नहीं पहुंच पाता। जिससे भू-गर्भ में जल की कमी हो गई है। जिससे नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप का जल स्तर कम हो रहा है, जिस कारण पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। भू-गर्भ मे जल स्तर बढ़ाने घरों व भवनो में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य रूप से लगानी चाहिए। भवन निर्माण के लिए नगर निगम से भवन अनुज्ञा तो प्रदान कर ली जाती है, किन्तु भवन पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने तथा भवन पूर्ण होने की सूचना नहीं दी जाती है। जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो पाता कि भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्मित है अथवा नहीं है।
आयुक्त ने बताया कि उक्त प्रावधानानुसार तथा भवन अनुज्ञा के शर्तों के तहत् नगर पालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा भवन अनुज्ञाधारी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण की सूचना देकर भवन पूर्णता सह अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत कर भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने 454 भवन स्वामी को नोटिस जारी किया गया था तथा जिन लोगों के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण की अनिवार्यता है और उनके द्वारा आज पर्यन्त तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण नहीं किया गया, उन भवनों में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रकरणों में जमा रेन वाटर हार्वेस्टिंग अमानत राशि का उपयोग करते नगर निगम द्वारा ई.आई.ओ. जारी कर 02 निजी एजेंसी मेसर्स एल.एस. कन्ट्रक्शन एवं मेसर्स मां बम्लेश्वरी को कार्यदेश जारी कर एजेसंी के माध्यम से निर्माण कराया गया, इन एजेंसी द्वारा 81 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अब तक नगर निगम द्वारा भवन अनुज्ञा प्रकरणों के जमा राशि के उपयोग से 831 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया गया है।
आयुक्त ने बताया कि यदि इसके बाद भी वर्षाकाल के प्रारंभ होने तक भवन अनुज्ञाधारी द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण की अनिवार्यता का पालन नहीं करते हुए स्वयं अथवा एजेंसी द्वारा शासन के निर्धारित ड्राईंग/ डिजाईन अनुसार वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नहीं कराता है तो उसे भवन पूर्णता प्रमाण पत्र देने से वंचित रखा जाएगा तथा उनके द्वारा जमा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अमानत राशि भी राजसात कर ली जाएगी।


