राजनांदगांव
दो वाहनों से 11 नग मवेशी बरामद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 9 मई। गौ-तस्करी के दो अलग-अलग मामले में केसीजी पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 11 गौवंश को सुरक्षित बरामद कर तस्करी में प्रयुक्त दो पिकअप वाहनों को जब्त किया। आरोपियों के विरूद्ध पशुक्रूरता निवारण अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
मिली जानकारी के अनुसार केसीजी जिले के गातापार थाना स्टॉफ द्वारा 8 मई को थाना के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। ड्यूटी क दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि खैरागढ़ की ओर से सफेद रंग की पिकअप वाहन में कुछ व्यक्ति मवेशियों को गले में रस्सी बांधकर ठूंसकर एवं बिना चारा-पानी के क्रूरतापूर्वक महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं। नाकाबंदी कर वाहनों को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन में 5 नग भैंसी, 04 नग पडिय़ा, 2 नग पड़वा सहित कुल 11 नग मवेशी को ले जाया जा रहा था। मौके से आरोपी नरेन्द्र यादव 25 वर्ष निवासी ग्राम कुरूद जिला दुर्ग, मोहम्मद इंतजार 35 वर्ष मूल निवासी मुजफ्फर नगर उप्र वर्तमान निवासी भिलाई, राज अंसारी 20 वर्ष निवासी जामुल जिला दुर्ग एवं राज राजपूत 21 साल निवासी ग्राम कातलबोड़ बेमेतरा एवं विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी मोहम्मद इंतजार ने बताया कि मवेशियों की खरीद-फरोख्त का कार्य करता है तथा अन्य आरोपी सहयोगी हैं। सभी मवेशियों को महाराष्ट्र ले जाकर बेचने की योजना थी।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 नग मवेशी कीमती 2 लाख 5 हजार, दो पिकअप वाहन, 4 नग मोबाइल कब्जे में लिया। आरोपियों द्वारा मवेशियों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार एवं अवैध परिवहन करने पर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 पशु के प्रतिक्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192, 3/181 के तहत अपराध क्र. 31/2026 और 32/2026 पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार व विधि से संघर्षरत बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बालिग आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।


