राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 सितंबर। गणेश विसर्जन झांकी के दौरान बसंतपुर पुलिस ने 28 आरोपियों एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई की। झांकी के दौरान शहर में चाकू लेकर घूमने वाले 2 आरोपियों के विरूद्ध आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों से चाकू भी बरामद किया। साथ ही 26 अनावेदकों द्वारा विसर्जन झांकी के दौरान अशांति फैलाने एवं हो-हुल्लड करने वालों के विरूद्ध पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी एवं अनावेदकगणों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों को जेल वारंट प्राप्त होने के पश्चात जेल दाखिल किया गया।
विक्रम सिंह मंडावी 21 साल निवासी राहुल नगर, निलेश साहू 24 साल निवासी लखोली, पंकज यादव 22 साल निवासी ग्राम सोमनी, प्रीतम यादव 26 साल निवासी बैगाटोला सोमनी, शिवम रजक 22 साल निवासी खैरागढ़, शिवम सिन्हा 21 साल निवासी पांडदाह केसीजी, मोहन जायसवाल निवासी बघेरा दुर्ग, भुवनेवश्वर मानिकपुरी 22 साल निवासी ग्राम गनवीरपुर कवर्धा, शिवम यादव 25 साल निवासी कबीर नगर रायपुर, आकाश ठाकुर 28 साल निवासी पुरानी बस्ती रायपुर, राहुल सालेमन 28 साल निवासी कटोला तालाब के पास रायपुर, नरेन्द्र साहू 25 साल निवासी भिलाई, संदीप माही 20 साल निवासी भिलाई, मुकेश यादव 20 साल निवासी रायपुर, विकास सोनकर 21 साल निवासी नंदई राजनंादगांव, प्रकाश सोनकर 20 साल निवासी नंदई राजनांदगांव, सुमित रनसुरे 26 साल निवासी स्टेशनपारा राजनांदगांव, भूषण उईके 25 साल नंदई राजनंादगांव, इमरान खान 23 साल निवासी लखोली राजनांदगांव, सतीश गजभिये 27 साल निवासी बजरंगपुर राजनंादगांव, साहिल कुमार साहू 19 साल निवासी बुद्वूभरदा राजनंादगांव, केशर यादव 20 साल निवासी कोपेडीह सोमनी, मुकेश देशमुख 21 साल निवासी टेडेसरा सोमनी, यश घरडे 21 साल निवासी शिक्षक नगर स्टेशनपारा राजनांदगांव, रोशन साहू 20 साल निवासी संजय नगर राजनांदगांव एवं महेश उर्फ लाकार 29 साल निवासी खैरा खुडमुडी केसीजी शामिल हैं।
चाकू से डराने वाले दो पर कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार 6 सितंबर को गणेश विसर्जन झांकी के दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर चाकू लेकर लोगों को भयभीत करने वाले 2 आरोपी कुलेश्वर यादव 24 साल निवासी बैंगाटोला सोमनी एवं सैम्यू पीटर 21 साल निवासी कंचनबाग अटल आवास राजनांदगांव के विरूद्व अपराध क्रमांक 401/25 एवं 403/25 धारा 25 आम्र्स एक्ट की कार्रवाई किया गया एवं झॉकी के दौरान हो-हुल्लड एवं अशांति फैलाने वाले 26 आरोपियों के विरूद्ध 170, 126, 135(3) भा.ना.सु.सं. के तहत कार्रवाई कर अनावेदकों को गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायलय के समक्ष पेश किया गया तथा न्यायालय से उपरोक्त सभी अनावेदकों का जेल वारंट प्राप्त होने पश्चात जेल दाखिल किया गया।