राजनांदगांव

पत्नी की हत्यारे पति को उम्र कैद
24-Aug-2025 10:03 PM
पत्नी की हत्यारे पति  को उम्र कैद

दो साल पहले की घटना
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अगस्त।
शहर के मठपारा में दो साल पहले पत्नी की गला घोटकर हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पत्नी का कत्ल कर आरोपी फरार हो गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी एमन साहू के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। करीब दो साल तक चली अदालती कार्रवाई के बाद आरोपी पति को दोषी मानते अदालत ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय मठपारा में  किराये के मकान में 31 साल के अश्विन मेश्राम अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति-पत्नी दूध डेयरी में काम कर  अपनी आजीविका चलाते थे। दोनों ने घटना से डेढ़ साल पूर्व प्रेम विवाह किया था। 28 सितंबर 2023 को पत्नी द्वारा फांसी लगाकर जान देने की जानकरी मिली। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। जिसमें परिजनों की शिकायत पर यह बात सामने आई कि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। इसके बाद आरोपी अश्विन मेश्राम को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के खतिया थाना क्षेत्र रावणबाड़ी से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना कबूल किया। प्रकरण में विवेचना पूर्ण पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में विद्वान एवं अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू एवं उप निरीक्षक पष्पराज साहू द्वारा किया गया।

 


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