राजनांदगांव
पीडि़तों ने एसपी से की शिकायत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 अगस्त। जिले के लालबहादुर नगर क्षेत्र के अलग-अलग गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को सब्सिडी के आड़ में ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में कलेक्टर एवं एसपी को लिखित शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के कांग्रेस नेता त्रिलोक यादव ने कई लोगों से सब्सिडी के जरिये ट्रैक्टर दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी किया है। ग्रामीणों ने आज एसपी और कलेक्टर से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।
मिली जानकारी के अनुसार चिचोला थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव के लगभग दर्जनभर लोगों ने कांग्रेस नेता यादव के खिलाफ एसपी से शिकायत करते कहा कि सब्सिडी ट्रैक्टर दिलए जाने के नाम पर रकम लेकर धोखाधड़ी किया गया है। पीडि़तों ने आरोप लगाया कि माह सितंबर 2023 में अनावेदक पीडि़तों के घर जाकर ट्रैक्टर लेने पर 4 लाख रुपए सरकारी सब्सिडी (छूट) दिलाए जाने की बात बताई गई और ट्रैक्टर लेने के लिए एक फार्म भरना होगा और 4 लाख रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त अन्य रकम को नगद देना होगा कहा गया। यह भी बताया कि मडियान के एक व्यक्ति को सब्सिडी में उसके द्वारा ट्रैक्टर दिलाया गया है। शिकायतकर्ताओं द्वारा उक्त व्यक्ति से फोन पर बात करने पर स्वीकार किया कि उन्हें सब्सिडी में ट्रैक्टर मिला है। इस कारण अनावेदक की बातों पर पीडि़तों ने विश्वास किया। पीडि़तों का कहना है कि अनावेदक की बातों पर विश्वास कर आवेदन प्रस्तुत करने 10-10 हजार रुपए सभी पीडि़तों से मांगे गए और पीडि़तों द्वारा रकम दी गई और अनावेदक द्वारा सभी पीडि़तों से ट्रैक्टर में सब्सिडी दिलाए जाने के लिए आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर लिए गए।
अनावेदक द्वारा फार्म भरने के एक माह पश्चात अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ट्रैक्टर का फोटो दिखाकर बताया कि आप लोगों का ट्रैक्टर दुर्ग में आ गया है, टै्रक्टर लेने सभी को चलना है और ट्रैक्टर लाने के पूर्व एक लाख 30 हजार रुपए देना होगा कहा गया। एक लाख 30 हजार रुपए सभी पीडि़तों को नगद ही दिए जाने की शर्त रखी गई, जिस पर पीडि़तों द्वारा अनावेदक को 1.30-1.30 लाख रुपए नगद दिए गए।
पीडि़तों द्वारा लगभग 6-7 माह बीत जाने के बाद भी ट्रैक्टर नहीं मिलने पर अनावेदक से संपर्क किया गया और ट्रैक्टर दिलाए जाने की मांग की गई, जिस पर अनावेदक द्वारा गोलमोल जवाब देकर पीडि़तों को ट्रैक्टर नहीं दिलाया गया, तब सभी अनावेदक के घर गए और सभी पीडि़तों को 70-70 हजार रुपए दिए गए और शेष रकम वापस करने एक माह का समय मांगा गया था। तीन-चार माह बीत जाने के बाद भी शेष रकम नहीं मिलने पर अनावेदक से पुन: संपर्क किया गया और शेष रकम वापस नहीं करने एवं मारपीट करने धमकी और गाली-गलौज करते शेष रकम देने से इन्कार किया गया है।
पीडि़तों में शामिल
धोखाधड़ी के शिकार पीडि़तों में संतोष धरमगुड़े 51 वर्ष निवासी सेनडोंगर एलबी नगर, परमानंद कंवर 56 वर्ष निवासी ग्राम मुंगलानी एलबी नगर, निर्मलाबाई बंसोड़ 61 वर्ष ग्राम झिंझारी एलबी नगर, योगेश कंवर 26 वर्ष निवासी ग्राम मडियान, राजेन्द्र कंवर 35 वर्ष ग्राम मडियान एलबी नगर, भुपेन्द्र पडोटी 29 वर्ष ग्राम कोटनापानी एलबी नगर, संतोष साहू 48 वर्ष ग्राम एलबी नगर, बबलू कंवर 50 वर्ष निवासी ग्राम बोईरडीह छुरिया, मिलनबाई 55 वर्ष निवासी ग्राम पीटेपानी एलबी नगर, रंभादेवी 62 वर्ष निवासी ग्राम मडियान एलबी नगर एवं सुखचंद शामिल हैं।


