राजनांदगांव

पैतृक भूमि विवाद में प्रतिवादी पक्ष की निर्णायक जीत
14-Aug-2025 7:12 PM
पैतृक भूमि विवाद में प्रतिवादी पक्ष की निर्णायक जीत

न्यायालय ने किया वादी का दावा खारिज
राजनांदगांव, 14 अगस्त।
राजनांदगांव के माननीय तृतीय जिला न्यायाधीश ने गत दिनों में एक महत्वपूर्ण फैसले में घनश्याम दास साहू बनाम घनाराम साहू व अन्य प्रकरण में वादी की अपील को पूर्णत: खारिज करते प्रतिवादी पक्ष के पक्ष में निर्णय दिया।

विवादित कृषि भूमि पर वादी द्वारा स्वामित्व और बंटवारे का दावा किया गया था, जिसे प्रतिवादी पक्ष ने ठोस साक्ष्यों और सुसंगत कानूनी दलीलों के आधार पर निराधार साबित किया। न्यायालय ने वादी के मौखिक बंटवारे एवं कथित वसीयतनामा को विधिक रूप से अप्रभावी मानते प्रतिवादी पक्ष की दलीलों को पूरी तरह स्वीकार किया।

इस मामले में प्रतिवादी पक्ष का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला ने किया, जिन्होंने तथ्यों की गहन पड़ताल, साक्ष्यों की सटीक प्रस्तुति और कानूनी प्रावधानों की प्रभावी व्याख्या से न्यायालय को संतुष्ट किया। उनके अनुभवी मार्गदर्शन और रणनीति को इस जीत का प्रमुख कारण माना जा रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल प्रतिवादी पक्ष के वैधानिक अधिकारों की पुष्टि करता है, बल्कि पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों में एक मजबूत नजीर भी स्थापित करता है। उनका कहना है कि यह निर्णय आने वाले समय में भूमि विवादों में स्पष्ट कानूनी दिशा प्रदान करेगा।


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