राजनांदगांव

खजानी दुकान से शराब जब्त
25-Jul-2025 4:45 PM
खजानी दुकान से शराब जब्त

आबकारी अधिनियम के तहत 3 पर कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 जुलाई।
अवैध रूप से शराब परिवहन एवं बिक्री करने वाले 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की।

मिली जानकारी के अनुसार चिखली पुलिस 23 जुलाई को संध्या एवं 24 जुलाई को मुखबिर के सूचना  पर अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री की सूचना पर 23 जुलाई की संध्या 7 बजे घटनास्थल ग्राम गठुला रोड़ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के पास एवं 24 जुलाई को चिखली शासकीय प्रेस के पीछे राजनांदगांव एवं अभियुक्त सत्तू सिन्हा के खजानी दुकान पर रेड कार्रवाई कर तीन अलग-अलग अभियुक्तों से 3 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में कुल जुमला 10980 एमएल देशी मसाला शराब एवं अंग्रेजी शराब कुल कीमती 6520 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन कीमती 30 हजार को जब्त कर  विधिवत आबकारी अधिनियम की कार्रवाई की गई। अभियुक्तों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया।
 

अवैध शराब परिवहन व बेचने वालों पर कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने अभियुक्त दामोदर कोसरे 30 वर्ष निवासी ग्राम भटगांव के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री के लिए रखे देशी मदिरा 20 नग सीसी घटनास्थल गठुला रोड छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के पास से जब्त किया गया। वहीं अभियुक्त सरजू विश्वकर्मा 42 वर्ष निवासी शीतला मंदिर रोड चिखली से अवैध रूप से बिक्री हेतु परिवहन कर रहे गोवा स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब 20 नग सीसी एवं घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन को जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई किया। इसी तरह  अभियुक्त सत्तु सिन्हा 42 वर्ष निवासी विवेकानंद चौक मोतीपुर से अंग्रेजी शराब प्लास्टिक बोरी में रखा हुआ 21 नग सीसी को घटनास्थल मोतीपुर अभियुक्त की ए-टू-जेड खजानी दुकान अंबेडकर गली चौक चिखली से जब्त कर आबकारी अधिनियम की कार्रवाई किया गया।


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