राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 17 जुलाई । निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का सामान चोरी करने वाले को पुलिस ने जेल भेज दिया। वहीं चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपियों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने 11 जुलाई को चिखली चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम अचानकपुर में सामुदायिक भवन निर्माण का ठेका लिया है। निर्माण में उपयोग आने वाले सामानों को निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के बगल में स्थित पुराना सामुदायिक भवन में रखा था कि प्रतिदिन की तरह 5 जुलाई को मजदूरों द्वारा छुट्टी होने पर पुराने सामुदायिक भवन में काम होने के पश्चात सामानों को रखकर चले गए थे। बारिश होने व ग्रामीणों का त्यौहार होने के कारण काम बंद था। 11 जुलाई को सामुदायिक भवन का स्टोर रूम को देखा तो कोई अज्ञात व्यक्ति 01 नग मगरमच्छ पंप कीमती 10 हजार रुपए, 50 फीट केबल वायर कीमती 1500 रुपए, 02 नग स्वीच बोर्ड कीमती 100 रुपए, 01 नग कटर कीमती 2400 रुपए, 5 किलो सेंट्रिंग तार कीमती 500 रुपए कुल कीमत 15 हजार 900 रुपए को चोरी कर ले गया है।
रिपोर्ट पर धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चौकी चिखली स्टाफ द्वारा टीम गठित कर अज्ञात चोर व चोरी किए गए मशरूका का पतासाजी किया जा रहा था। मजदूरों से पूछताछ किया गया, जो अभियुक्त दुष्यंत नेताम पर संदेह होने पर अभियुक्त दुष्यंत नेताम से पूछताछ करने पर उसके द्वारा गोलमोल जवाब दिया जा रहा था।
कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त दुष्यंत नेताम 24 साल निवासी ग्राम अचानकपुर द्वारा चोरी करना स्वीकार करने पर मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जो चोरी गए सामान स्वीच बोर्ड को तोडफ़ोड़ कर गांव के तालाब में फेंक देना, एक नग समर्सिबल पंप कीमती 10 हजार रुपए, केबल वायर 50 फीट कीमती 1500 रुपए को अपने घर से बरामद कराया एवं कटर मशीन को भोज कुमार साहू व तार को विष्णु देवांगन के पास बेचना बताने से भोज कुमार साहू 53 साल साकिन ग्राम परमालकसा एवं भेड़ीकला हार्डवेयर दुकान मालिक विष्णु कुमार देवांगन 56 साल ग्राम भेड़ीकला को चौकी चिखली तलब कर पूछताछ करने पर दोनों व्यक्ति द्वारा सामान खरीदना स्वीकार करने पर भोज कुमार साहू द्वारा कटर मशीन कीमती 2400 रुपए व विष्णु देवांगन द्वारा 05 किलो सेंट्रिंग तार कीमती 500 रुपए को बरामद कराया गया। उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 317 बीएनएस का अपराध घटित करना पाए जाने पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध विधिवत कार्रवाई कर आरोपी दुष्यंत नेताम को माननीय न्यायलय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।