राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 14 जुलाई। सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले आरोपी को लालबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई की। आरोपी के विरूद्ध धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक धारदार कटीलानुमा चाकू को जब्त किया।
मिली जानकारी के अनुसार लालबाग थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश साहू के नेतृत्व में 5 जुलाई को हमराह स्टॉफ के वारंटी पतासाजी पर देहात रवाना हुआ था कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ट्रांसपोर्ट नगर चौक जीई रोड किनारे सार्वजनिक स्थान पर अपने हाथ में धारदार चाकू लेकर लहरा रहा है। जिससे आने जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना पर हमराह स्टाप के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर राह चलते गवाहों के समक्ष मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करने पर वह व्यक्ति आरोपी साजिद खान 18 साल निवासी नंदई गोडपारा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे मौके पर पकडक़र गवाहों के समक्ष धारदार चाकूनुमा हथियार को बरामद अभिरक्षा में लेकर गवाहों की उपस्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते आरोपी के कब्जे से धारदार कटीलानुमा चाकू जब्त कर आरोपी के विरूद्ध 25, 27 आम्र्स एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।