राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 31 मई। शहर के चिखली इलाके में एक युवक ने बाइक में एक कुत्ते को पागल बताकर घंटों सडक़ में घसीटा। कुत्ते को घसीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञेय अपराध मानकर न्यायालय से उक्त युवक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन भेजा है।
पुलिस का कहना है कि इस मामले में सीधे कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। वजह यह है कि पुलिस में किसी के द्वारा उक्त युवक के हरकत को लेकर शिकायत नहीं की गई है। नियमानुसार न्यायालय के निर्देश पर ही कार्रवाई होगी।
मिली जानकारी के मुताबिक युवक ने अमानवीय हरकत करते हुए कुत्ते को बाइक में चिखली क्षेत्र के सडक़ों में घसीटा। बाइक में दो लोग सवार थे। कई किमी तक कुत्ते को घसीटते ले जाने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, उसके बाद बजरंग दल के सह-संयोजक गौरव शर्मा ने चिखली चौकी में पहुंचकर उक्त युवक के खिलाफ पशुक्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की।
युवक को चिखली पुलिस चौकी के पीछे स्थित दीनदयाल कॉलोनी का रहवासी बताया जा रहा है। इसके अलावा राहगीरों ने भी युवक को अमानवीय हरकत नहीं करने के लिए समझाईश दी थी, लेकिन वह अपने रवैये से बाज नहीं आया। ऐसे में वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया में बाइक में कुत्ते को घसीटते देखकर कई लोग भडक़ गए। इसके लिए सीधे युवक पर पुलिसिया कार्रवाई करने की मांग उठ गई। इस बीच पुलिस ने संज्ञेय अपराध मानते हुए न्यायालय में कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजा है। न्यायालय के आदेश पर युवक पर कार्रवाई करने पुलिस को कानूनी अधिकार होगा।
बताया जा रहा है कि जैसे ही कुत्ते को बांधकर बाइक से घसीट रहे युवक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोका और कुत्ते के रस्सी को खोला, वहां से कुत्ता फौरन भाग खड़ा हुआ। चिखली पुलिस चौकी प्रभारी उमेश बघेल ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि आवारा कुत्तों को मारना एक दंडनीय अपराध है। पशुक्रूरता अधिनियम 1969 बीएनएस के सेक्शन 325 के तहत 5 वर्ष का सशुल्क कारावास का भी नियम है।


