राजनांदगांव
राजनांदगांव, 30 मई। नगर निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवन के दीवाल, छत पर लगे होर्डिग्स बोर्ड, विद्युत पोलो में लगे छोटे बेनर-पोस्टर, फ्लाई ओवर के पिल्हर में विज्ञापन बिना अनुमति के लगाया गया है, जिसे नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर निगम की टीम दो दिनों से हटाने की कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जीई रोड में अवैध रूप से लगे विज्ञापन होडिग्स बोर्ड निगम टीम ने हटाई। उक्त अवैध बोर्डों को हटाने निगम आयुक्त द्वारा वार्ड निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया गया था।आयुक्त विश्वकर्मा ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्राय: इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है, जो कि छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
इस संबंध में निरीक्षण के दौरान यातायात बाधित होने वाले बोर्ड एवं अवैध रूप से लगे बोर्ड को हटाने संबंधितों को नोटिस के माध्यम से सूचित करने एवं हटाने होडिंग बोर्ड के प्रभारी अधिकारी अशोक चौबे को निर्देशित किया गया था, किन्तु कतिपय लोगों द्वारा अवैध होर्डिग्स व बोर्ड नहीं हटाया गया, जिसे आज निगम की टीम ने कार्रवाई करते जीई.रोड में लगे आम्बेडकर चौक से रायपुर नाका तक लगे अवैध विज्ञापन होडिग्स बोर्ड हटाया गया। उक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।


