राजनांदगांव

अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, दो आरोपी गिरफ्तार
13-Mar-2025 3:31 PM
अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, दो आरोपी गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 मार्च।
मोहला-मानपुर जिले में अज्ञात मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा करते आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। बताया गया कि आरोपियों ने मृतक के सिर में डंडा से वार किया था।

मिली जानकारी के अनुसार मोहला-मानपुर एसपी वायपी सिंह के निर्देशन एवं एएसपी पीताम्बर पटेल,  पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मानपुर प्रशांत पैकरा के विशेष मार्गदर्शन पर खडग़ांव थाना प्रभारी संजय कुमार यादव द्वारा हत्या के मामले का खुलासा करते हत्यारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि 14 फरवरी को सूचक दुलार सिंह तुलावी ने मौके पर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका बेटा भूपेन्द्र तुलावी उर्फ बबलू 14 फरवरी को घर से अपने लूना से अपने दीदी के घर तेलीटोला जाने निकला था। तेलीटोला से 3 बजे घर ग्राम भावसा आने निकला था, जो शाम तक घर नहीं आया। सूचक द्वारा परिजनों के साथ पता तलाश के लिए ग्राम भावसा, चवेला, ढोढऱी की ओर गए थे। उसी समय हर्रोपारा भावसा से तुलावीपारा भावसा के बीच सडक़ किनारे भूपेन्द्र पड़ा था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर शव जांच पंचनामा कार्रवाई में लिया गया।

मर्ग जांच पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध 103 (1) बीएनएस का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध क्रमांक  06/2025 धारा 103 (1) बीएनएसण् कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया। अज्ञात आरोपी का पता तलाश करने के लिए सीडीआरए टॉवर डंप, एसडीआर का अवलोकन किया गया।  एसडीआर में आए नंबरो के व्यक्तियों से पूछताछ करने पर संदेही पलटन तुलावी, अरूण तुलावी और भूपेन्द्र उर्फ बबलू को घटना दिनांक 14 फरवरी को घटनास्थल के पास घटना के समय में देखना बताया। इस आधार पर संदेही पलटन तुलावी और अरूण तुलावी को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया। 

अपने-अपने कथन में बताया कि 14 फरवरी को भोपत और बड़े पापा दुलारसिंह व मां देवकीबाई तीनों भूपेन्द्र को खोजने निकले थे। देर रात तक वापस नहीं आए हैं बोलकर रात्रि 8.45 बजे पलटन तथा अरूण तुलावी दोनों तुलवीपारा भावसा से पैदल ही उन लोगों को ढूंढने गए। रास्ते में भूपेन्द्र घटनास्थल चिरईजाम के पास मिला, जिसे पलटन ने कहा इतना देर तक कहा था, घर वाले खोज रहे है, बोलने पर मृतक भूपेन्द्र ने पलटन को मां-बहन की गाली दिया और पलटन को एक थप्पड मारा, तब पलटन ने भूपेन्द्र को एक थप्पड मारा तो भूपेन्द ने अपने हाथ में रखे डंडा से पलटन को मारने कोशिश किया, तब पलटन ने उस डंडा को भूपेन्द्र से छीनकर उसी के सिर में तीन बार डंडा से मारा जिससे भूपेन्द्र गिर गया, तब डर कर पलटन तथा अरूण भाग कर घर की तरफ  गए। घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। आरोपियों द्वारा एक राय होकर मृतक को डंडा से मारकर हत्या करना तथा पूर्व में कई बार पूछताछ कर ब्यान लेने पर भी घटना को छिपाए रखा। इस प्रकरण में धारा 61(2)(ए), 238, 3(5) बीएनएस जोड़ी गई। आरोपी पलटन 30 साल और अरूण तुलावी 20 साल निवासी तुलावीपारा भावसा खडग़ांव का कृत्य  अपराध धारा सदर का अपराध घटित करना पाए जाने से गिरफ्तार किया गया।  आरोपियों न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
 


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