राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 अक्टूबर। अंतरराज्यीय गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई की। पुलिस ने 130 मवेशियों को कत्लखाना ले जाने से बचाने में सफलता पाई। पुलिस ने पशु तस्करों के विरूद्ध धारा 4, 6, 10 छग कृषक परीक्षण अधि 2024 एवं पशु के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का धारा 11 के तहत कार्रवाई की। विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण में पुलिस ने अब तक 7 तस्करों को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार केसीजी पुलिस को 30 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि कैम्प मौहाढ़ार के आगे कुछ दूरी पर कुछ व्यक्ति पैदल मवेशियों को मारपीट करते हुए ले जा रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी गातापार उनि मोरध्वज देशमुख के नेतृत्व में स्टाफ के साथ ग्राम मौहाढार पहुंचे।
मवेशियों को डंडे से पीटते ले जा रहे थे दो लोग पुलिस गाड़ी को देखकर भाग गए एवं एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम-पता पूछने पर अपना नाम शिवनंदन साहू मुढ़ीपार केसीजी का रहने वाला बताया।
मुढ़ीपार से मवेशियों को कटेमा की ओर पुनीत टेकाम के दैहान में ले जाना बताया, जिसे पूछने पर भागे दो व्यक्ति के नाम पुनीत टेकाम के बेटे राजेश टेकाम और सुंदर टेकाम निवासी मौहाढार का होना बताया। आरोपियों से गाय 55 नग कीमती 150000 रुपए, बछिया 45 नग कीमती 60000 रुपए, बछडा 30 नग कीमती 30000 रुपए कुल 130 नग मवेशियों कुल जुमला कीमती 240000 रुपए को जब्त किया गया।
आरोपी राजेश टेकान और सुंदर टेकाम का मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिन्होंने उक्त मवेशी को अंतरराज्यीय गौ तस्कर सबर अली के साथ मिलकर तस्करी करना बताया।
मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण में आरोपियों का कृत्य धारा सदर का अपराध पाए जाने से आरोपी शिव नंदन साहू व सुन्दर टेकाम और राजेश टेकाम दोनों निवासी मौहाढार को 3 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। घटना दिनांक से मुख्य आरोपी सबर अली फरार हो गया था। जिसका लगातार पतासजी की जा रही थी। शनिवार को मुखबीर की सूचना पर आरोपी सबर अली को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि उक्त मवेशियों को ग्राम चांदगढी निवासी रूपेश कोठले, रवि बंजारे एवं कुंवर दास उर्फ दददू के साथ मिलकर महाराष्ट्र ले जाकर कत्लखाना ले जाने वाले व्यापारी को बेच देते हैं। प्राप्त रकम को आपस में बांट लेते है।
आरोपियों का प्रकरण सलिप्तता पाए जाने पर 12 अक्टूबर को विधिवत सबर अली खान 27 वर्ष निवासी वार्ड नं. 19 टिमकीटोला बालाघाट, रूपेश कोठले 23 साल निवासी चांदगढी केसीजी, रवि बंजारे 30 साल निवासी चांदगढी केसीजी, कुवंर दास उर्फ दददु मारकण्डे 27 साल निवासी चांदगढी केसीजी का अपराधिक प्रवृति के होने से गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। प्रकरण में आरोपियों के चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त कर राजसात कराने की प्रक्रिया की जा रही है।