राजनांदगांव
विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित
11-Jan-2024 4:06 PM

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राजनांदगांव, 11 जनवरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का द्वितीय सत्र 5 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जाने एवं मुख्यालय से बाहर नहीं रहने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि विधानसभा प्रश्रों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों की जानकारी समय-सीमा में भेजने के लिए अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने एवं उनके नाम, पदनाम, दूरभाष नम्बर एवं मोबाईल नंबर की जानकारी कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव को तत्काल भेजने कहा गया है। साथ ही अवकाश के दिनों में पर्याप्त लिपिक एवं भृत्य की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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