राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 7 जनवरी। मोहला-मानपुर इलाके के सीतागांव, रेतेगांव व कारेकट्टा में नक्सल बैनर और पर्चा फेंकने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
एसपी रत्ना सिंह ने ‘छत्तीसगढ़’ से युवक के गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस का आरोप है कि नक्सलियों का सहयोग करते हुए आरोपी ने बैनर-पोस्टर फेंके थे। मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के लोगों में भय पैदा करने वाला नक्सली सहयोगी ग्राम महका निवासी रामलाल नुरेटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
बताया गया कि माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 19वीं वर्षगांठ सप्ताह मनाने के लिए 15 सितंबर 2023 को ग्राम रेतेगांव व कारेकट्टा के बीच सडक़ पर बैनर-पोस्टर फेंके थे। मदनवाड़ा थाना के अपराध क्रमांक 06/2023 विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 8(3) के तहत नक्सली सहयोगी रामलाल नुरेटी (25) ग्राम महका जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी को 6 जनवरी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली।
मिली जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर 2023 को माओवादी नक्सलियों द्वारा 21 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 तक 19वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बैनर-पोस्टर कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, माक्र्सवाद लेनिनवाद (माओवाद) आरकेव्ही डिवीजन कमेटी माकपा माओवादी लिखकर मदनवाड़ा थानांतर्गत ग्राम रेतेगांव-कारेकट्टा के बीच सडक़ पर फेंका गया था।
आरोपियों का यह कृत्य छग विशेष जनसुरक्षा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत अपराध पाए जाने से थाना मदनवाड़ा में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी रामलाल नुरेटी का व्यवहार एवं गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर आरोपी की हर हरकत पर पैनी निगाह रखी जा रही थी। तकनीकी जांच और संदेह पुख्ता होने के बाद आरोपी को 6 जनवरी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा पुलिस को चकमा देने का भरसक प्रयास किया, किन्तु घटना दिनांक को नक्सली बैनर-पोस्टर फेंकने का अपराध स्वीकार किया।
आरोपी रामलाल नुरेटी को 6 जनवरी को छग विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 8(3) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत हेतु माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबागढ़ चौकी के समक्ष पेश किया गया। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर रामलाल नूरेटी को न्यायिक हिरासत में राजनांदगांव जेल भेजा गया।