राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जनवरी। शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ अलग-अलग स्थानों में रेप और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया (23) ने 2 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 फरवरी 2017 से 29 अगस्त 2023 के मध्य जब पीडि़ता की उम्र 17 वर्ष की थी, तब से नाबालिग जानते हुए भोजराज वर्मा ने पीडि़ता को शादी करने का झांसा देकर छिंदारी बांध जंगल, खैरागढ़ के एक लॉज व अन्य जगह ले जाकर बहला-फुसलाकर कई बार रेप किया। बात नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दिया है।
रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 02/2024 धारा 366(क), 376, 376(2) (ढ), 506 भादस 4, 6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इस संबंध में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले द्वारा मामला महिला से संबंधित संवेदनशील गंभीर मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था। जिसके परिपालन में वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी भोजराज वर्मा को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी भोजराज उर्फ गोपी वर्मा (27) निवासी टूरीपार घुमका के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से 3 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।