राजनांदगांव

राजनांदगांव, 4 जनवरी। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के तहत छुरिया विकासखंड के 15 समितियों को परिसमापन में लाया गया है। समिति के स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार सभी लेनदारी एवं देनदारी का निपटान किया जाएगा।
किसी भी सदस्य अथवा आम नागरिक को समिति से लेनदारी अथवा देनदारी हो तो 31 जनवरी तक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव कलेक्टोरेट बिल्डिंग प्रथम तल कमरा नंबर 100 में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति का दस्तावेज व सम्पत्ति इत्यादि हो तो तत्काल परिसमापक कौ सौंपे या कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। परिसमापन में लायी गयी समितियों की सूची का अवलोकन राजनांदगांव जिले की वेबसाईट एवं कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव के सूचना पटल पर किया जा सकता है।