राजनांदगांव

दस साल पहले जमीन सौदे से मुकरने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
12-Dec-2023 3:29 PM
दस साल पहले जमीन सौदे से मुकरने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

अंजोरा के रामलाल साहू के विरूद्ध 420 के तहत सोमनी थाना में अपराध दर्ज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 दिसंबर।
सोमनी पुलिस ने दस साल पहले जमीन बेचने के सौदे में हेराफेरी करने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत जुर्म दर्ज किया है। 
अंजोरा के रहने वाले रामलाल साहू  पर दुर्ग के विजय गोयल ने दस साल पूर्व पौने तीन एकड़ जमीन की खरीदी के लिए 27 लाख रुपए लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराने की पुलिस से शिकायत की थी। जांच में आवेदक की शिकायत सही पाई गई। पुलिस ने रामलाल साहू के खिलाफ 420 के तहत जुर्म दर्ज किया है। 

मिली जानकारी के मुताबिक दुर्ग के पदमानभपुर के रहने वाले विजय गोयल ने अंजोरा के रामलाल साहू के साथ 3 जून 2012 को 2.74 एकड़ की जमीन का सौदा प्रति एकड़ 10 लाख रुपए के हिसाब से तय किया था।

अलग-अलग तारीखों में विजय गोयल ने जमीन विक्रयकर्ता को चेक और नगद राशि दी। इकरारनामे के तहत कुल 27 लाख रुपए दिए गए। इसके बावजूद गोयल के नाम पंजीयन करने के लिए  अनावेदक टालमटोल करता रहा। कई दफे गोयल परिवार ने नोटिस भी भिजवाया, लेकिन उसका सही जवाब नहीं दिया गया। आखिरकार पुलिस से शिकायत करते पीडि़त परिवार ने जालसाजी का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। 

आवेदन के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें पुलिस को 3 जून 2012 को 8 लाख, 12 अगस्त 2012 को कुल 10 लाख जिसमें 5 लाख नगद व 5 लाख चेक तथा 3 सितंबर 2012 को 9 लाख रुपए नगद दिए जाने के प्रमाण मिले। पुलिस ने इस आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। गोयल परिवार का कहना है कि आरोपी की नियत खराब हो गई। जिसके चलते 10 साल बाद पुलिस की शरण में जाना पड़ा।
 


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