राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 11 मई। डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी के पास मुर्गी फार्म में ऑनलाईन आईपीएल क्रिकेट सट्टा बाहर से आए लोगों द्वारा खिलाए जाने की सूचना पर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम, 13 मोबाईल फोन, एक लेपटॉप, 3 हॉट स्पार्ट वाईफाई व एक पेन को जब्त किया है।
पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध डोंगरगढ़ थाना में अपराध क्रमांक 261/2023 धारा 04 क जुआ एक्ट एवं छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 06 एवं 07 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायालय डोंगरगढ़ के समक्ष न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ प्रभात पटेल के पर्यवेक्षण में जिले में असामाजिक तत्वों व अवैध जुआ, सट्टा, शराब पर अंकुश लगाने हेतु लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 10 मई को प्रज्ञागिरी के पास मुर्गी फार्म में ऑनलाईन आईपीएल क्रिकेट सट्टा बाहर से आए लोगों द्वारा खिलाए जाने की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में टीम तैयार किया गया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर मुर्गी फार्म में रेड कार्रवाई की गई। जिसमें 6 आरोपियों को चेन्नई सुपर किंग्स एवं दिल्ली कैपिटल के मैच में हार-जीत का दांव लगाकर ऑन लाईन सट्टा खिलाते पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों में मूलत: भिलाई सेक्टर-05 व कैम्प-2 छावनी के निवासी हैं। वहीं आरोपियों के आपराधिक रिकार्ड की भी जानकारी संबंधित थानों से ली जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में विकास विभार 25 साल साकिन सेक्टर-05 स्टूटी नंबर-42 क्वाटर 05-बी थाना भिलाई नगर, गजानंद श्रीवास्व 25 साल साकिन बैकुठधाम भिलाई थाना छावनी, अशरफ खान 28 साल निवासी बुधवारीपारा डोंगरगढ़, मो. साबीर 26 साल निवासी रजानगर डोंगरगढ़, नावेद खान 25 साल निवासी भगत सिंग चौक डोंगरगढ़ एवं मो. सिराज 28 साल निवासी रजानगर डोंगरगढ़ शामिल हैं।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम 50,500 रुपए एवं 13 मोबाईल, 1 लेपटॉप, 3 हॉट स्पार्ट वाईफाई व 1 डाट पेन को गवाहों समक्ष घटनास्थल प्रज्ञागिरी के पास मुर्गी फार्म से जब्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 261/2023 धारा 04 क जुआ एक्ट एवं छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 06 एवं 07 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
जिन्हें न्यायालय डोंगरगढ़ के समक्ष न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।