रायपुर

चार साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले रिश्तेदार को 20 साल कैद
21-May-2026 6:42 PM
चार साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले रिश्तेदार को 20 साल कैद

रायपुर, 21 मई। रायपुर के चतुर्थ फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 4 वर्षीय बच्ची के साथ अश£ील हरकत करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीडिता को 4 लाख रुपए प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी गिरीश कुमार मंडावी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मोनिष बोस ने पैरवी की।

घटना 27 जुलाई 2025 की है। पीडि़ता की मां ने आरंग थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी जो रिश्तेदार है ने गांव में 4 वर्षीय बच्ची को करौंदा खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। कुछ देर बाद नाबालिग पीडि़ता रोते हुए घर पहुंची। तब उसकी मां के पूछताछ करने पर पीडि़ता ने बताया कि उसके रिश्तेदार ने उसे बहलाफुसलाकर अपने साथ कमरे में ले गया। और उसके साथ जबरन अश£ील हरकत किया।

शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरंग पुलिस ने धारा 65 (2)  एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम,  तहत रिपोर्ट दर्ज किया था।  जांच के दौरान नाबालिग का बयान लिया गया। साथ ही चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अभियुक्त को पाक्सों न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त 23 वर्षीय युवक को दोषी होना पाया गया। अदालत ने उसे धारा 65-2 और बालकों संरक्षण अधिनियम के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने पीडिता को 4 लाख रुपए प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है।


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