रायपुर
दो मामलों में दर्ज हुआ धारा 85 और 3(5) का अपराध
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 मई। राजधानी में दो महिलाओं ने पति और ससुरालियों पर मायके की संपत्ति अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाई है। पीडि़तों ने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
पहला मामला डीडीनगर इलाके के रायपुरा स्थित इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी का है। जहां श्रेया वर्मा ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी शादी वर्ष 2020 में भिलाई निवासी शिखर परगनिहा के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद पति और ससुर मायके की संपत्ति अपने और पति के नाम कराने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट कर घर से निकालने की धमकी दी गई।
पीडि़ता ने बताया कि पति और ससुर लगातार यह कहते थे कि मायके की आधी संपत्ति उनके नाम होने पर ही उन्हें बहू और पत्नी का दर्जा मिलेगा। और उसे अप्रैल 2025 में मायके छोड़ दिया गया और संपत्ति नाम कराने तक ससुराल में प्रवेश नहीं दिया। जिसकी शिकायत श्रेया ने महिला थाना में दर्ज कराई। जहां काउंसलिंग के दौरान पति और ससुर उपस्थित नहीं हुए। मामला जस का तस रह गया। जिसके बाद पीडि़ता ने पून: ससुराालियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
वहीं सुंदर नगर निवासी तनिष्का चौबे ने शिकायत में बताया कि उनकी शादी संतोषी नगर निवासी वैभव द्विवेदी के साथ हुआ था। शादी के डेढ़ माह बाद से ही सास और पति कम दहेज लाने की बात कहकर प्रताडि़त करते थे। पति दिल्ली-एनसीआर में कारोबार होने का हवाला देकर लंबे समय तक बाहर रहता था। इस बीच पति ने कोर्ट में दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापना का मामला भी दायर किया, लेकिन सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। जनवरी 2026 में पति ने आकाशवाणी स्थित एक कैफे में बुलाकर कहा कि वह उसके गहने वापस नहीं करेगा और चाहे तो सारे जेवर बेच देगा। शिकायत पर दोनों ही मामलों में पुलिस ने धारा 85 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


