रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 मई। विवाहिता ने अपने पति और ननद के खिलाफ शारीरिक प्रताडऩा, मारपीट और जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाई है। उसने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस में धारा 85 एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
भाठागांव निवासी शिखा शुक्ला ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह वर्ष 2014 में मध्यप्रदेश के बरही के सुधीर शुक्ला के साथ हुआ था। विवाह के कुछ माह बाद ही पति और ननद उसे दहेज को लेकर ताने दिया करते थे।
ेंमहिला ने बताया कि विवाह के बाद उसे पता चला कि उसके पति का पहले किसी अन्य युवती से प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करना चाहता था। इसी कारण वह विवाह से खुश नहीं था और अक्सर उसे छोडक़र रायपुर में अलग रहता था। बाद में जब वह पति के साथ रायपुर रहने आई तो उसके साथ आए दिन झगड़ा, गाली-गलौज और मारपीट होने लगी। पति शराब के नशे में घर आकर उस पर चरित्र शक करता था। किसी रिश्तेदार से बात करने पर भी मारपीट करता था। महिला ने आरोप लगाया कि गर्भावस्था के दौरान भी उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और डिलीवरी का खर्च देने से इनकार कर उसे मायके भेज दिया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति का अन्य महिलाओं से संबंध था और दूसरे बेटे के जन्म के बाद पति ने बच्चे को अपना मानने से भी इनकार कर दिया।
उसका पति नशे की हालत में घर पहुंचा और चरित्र पर लांछन लगाकर मारपीट करने लगा। इस दौरान उसने बड़े बेटे को प्लास्टिक के बैट से पीटा और तीन माह के छोटे बच्चे पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी उसे घर में बंद कर चला गया।
बाद में पड़ोसियों की मदद से वह छोटे बच्चे को लेकर वहां से निकली। इके बाद उसने थाना जाकर पति और ननद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।


