रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मई। जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में मानसिक रूप से नि:शक्त युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमलेश कुमार सोनी को आजीवन कारावास दिया है।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी रायपुर शांतनु कुमार देशलहरे की अदालत ने सुनाई। मामला आजाद चौक थाना में दर्ज हुआ था।
12 जुलाई 2020 को आरोपी कमलेश कुमार सोनी ने मंगल बाजार स्थित घर में अकेली 21 वर्षीय मानसिक रूप से नि:शक्त युवती के कमरे में जबरन घुस कर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया।
पीडि़ता की बहन ने शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। पीडि़ता के बहन ने बताया कि घटना के समय वह अपनी मां के साथ बाहर गई हुई थी। वापस लौटने पर घर का दरवाजा खटखटाने पर पीडि़ता के कपड़े नहीं थे। कमरे में आरोपी भी मौजूद था। वह डरी-सहमी हालत में थी और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कमलेश कुमार सोनी बताया।
मामले की रिपोर्ट थाना आजाद चौक में दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना के दौरान पीडि़ता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और अन्य साक्ष्य जुटाए गए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को धारा 450, 376(2) और 324 के तहत दोषी पाया। अदालत ने दुष्कर्म के अपराध में आजीवन कारावास और अर्थदंड, गृह अतिचार के लिए 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा मारपीट के अपराध में सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विजयश्री बिसेन ने पैरवी की।


