रायपुर
धारा-164 के बयान में छेड़छाड़ के लगाए थे आरोप
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा और दो अन्य अधिकारियों को जिला अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर परिवाद को निरस्त कर दिया है।
प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कोयला घोटाला प्रकरण में ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा, एएसपी चंद्रेश ठाकुर और डीएसपी राहुल शर्मा के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि ईओडब्ल्यू-एसीबी अधिकारियों ने धारा 164 के बयान में छेड़छाड़ की है। अदालत ने मामले में तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।
तीनों अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता रवि शर्मा ने परिवाद पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह क्षेत्राधिकार का मामला है और उक्त परिवाद को अदालत किसी भी स्तर पर सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं कर सकती।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री आकांक्षा बेग ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने परिवाद को निरस्त कर दिया।


