रायपुर

साढ़े 6 किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को 5 साल जेल
18-Feb-2026 8:25 PM
 साढ़े 6 किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को 5 साल जेल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। तीन साल पहले राजिम थाना में दर्ज गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्रीमती किरण थवाईत की अदालत ने शैलेष यादव उर्फ शैलु को दोषी करार दिया है। यह फैसला 6 किलो 500 ग्राम गांजा के अवैध परिवहन मामले में सुनाई गई।

सरकारी वकील बीएल साहू ने बताया कि 3 फरवरी 2022 को थाना राजिम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ग्रे रंग की होंडा एक्टिवा सीजी 04एम एक्स6618 से फिंगेश्वर की ओर से राजिम की तरफ गांजा ला रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने राजिम-फिंगेश्वर रोड स्थित कुम्ही मोड़ के पास वाहन को रोका। तलाशी लेने पर एक्टिवा में रखी सफेद प्लास्टिक बोरी से 6 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर पंचनामा तैयार कर गांजा जब्त किया और आरोपी के विरुद्ध धारा 20 (बी)(२)(बी) के तहत अपराध दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि घटना सार्वजनिक स्थान पर दिन के समय हुई थी, इसलिए अधिनियम की धारा 42 के बजाय धारा 43 के प्रावधान लागू होंगे। साथ ही, मादक पदार्थ आरोपी के शरीर से नहीं बल्कि वाहन से बरामद हुआ, इसलिए धारा 50  प्रावधान लागू नहीं होते। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर  शैलेष यादव उर्फ शैलु को दोषी ठहराया। उसे एनडीपीएस मामले में 5 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।


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