रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। शहर के मौदहापारा संडे बाजार हेतु सभी व्यापारियो को पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया गया है। तभी स्थानीय व्यापारियो को बाजार में व्यापार करने की अनुमति दी जायेगी। मौदहापारा संडे बाजार राजधानी शहर में केके मार्ग मौदहापारा में पुलिस थाना के सामने से मौदहापारा मस्जिद के सामने तक मार्ग के किनारे सफेद रोड़ मार्किंग के भीतर लगाया जायेगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत सुबह 10 बजे तक लगाया जा सकेगा। मौदहापारा संडे बाजार में आने वाले नागरिको के लिए वाहन पार्किंग स्थल दुर्गा कालेज के समीप महाबीर गौशाला काम्पलेक्स को निर्धारित किया गया है। सडक़ पर सामान रखना संडे बाजार में व्यापारियो के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नगरीय नियोज विभाग अध्यक्ष मनोज वर्मा ने सभाकक्ष में एएसपी यातायात विवेक शुक्ला, नगर निवेशक आभास मिश्रा, बाजार विभाग के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में मौदहापारा संडे बाजार में व्यवसाय करने वाले 100 फेरी वालो की बैठक ली। नगर निवेशक मिश्रा ने सभी फेरी वालो को नई नियमावली की जानकारी दी। सुबह 10 बजे तक व्यवसाय करने की स्थानीय व्यापारियो को अनिवार्य रूप से अपनी आईडी साथ रखने पर और निर्धारित सफेद रोड मार्किंग के भीतर बैठकर व्यवसाय करने एवं किसी भी हालत में सामान को सडक पर नहीं रखने पर नियमानुसार अनुमति दी जायेगी। सभी फेरी वालो से कहा कि मौदहापारा संडे बाजार में कचरा इधर-उधर ना फेंके सफाई व्यवस्था बनाये रखे। इस बात का भी ध्यान रखें यातायात जाम की समस्या ना आए और नागरिको को यातायात की समस्या का सामना ना करना पड़े।


