रायपुर

भाठागांव बस स्टैंड से 22 किलो गांजा बरामदगी मामले में दो आरोपियों को 15-15 साल की सजा
14-Feb-2026 6:20 PM
भाठागांव बस स्टैंड से 22 किलो गांजा बरामदगी मामले में दो आरोपियों को 15-15 साल की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 फरवरी। भाठागांव स्थित बस स्टैंड के गेट नंबर-3 के पास से 22 किलो गांजा के साथ पकड़े गए दो अंतरराज्यीय आरोपियों को विशेष न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। किरण थवाईत, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास और1.50-1.50 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। टिकरापारा पुलिस ने 2 मई 2024 को मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए भाठागांव बस स्टैंड के गेट नंबर-3 के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा था। तलाशी के दौरान उनके पास से दो बैग में रखे  22 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। आरोपियों ने पूछताछ में मादक पदार्थ को बिक्री करने ग्राहक तलाशना स्वीकार किया था।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सतीश दौलत राव नांदुरकर (59) एवं पंकज सुरेश राव राजनकर (46), निवासी अमरावती (महाराष्ट्र) के रूप में हुई थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए जब्ती, तौल एवं सैंपलिंग की कार्रवाई की। बाद में एफएसएल रायपुर की रिपोर्ट में जब्त सामग्री गांजा पाई गई।

विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध धारा 20 (बी) (२) (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 साक्षियों के बयान दर्ज कराए। आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का दावा किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषसिद्ध पाया।

न्यायालय ने अपने निर्णय लेते हुए दोनों आरोपियों को 15-15 साल कठारे कारावास और प्रत्येक को 1.50 लाख का जुर्माना लगाया है।


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