रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। नाबालिग के साथ रेप का प्रयास करने वाले आरोपी महेश बघेल को अपर सत्र विशेष अदालत ने पॉक्सो मामले में कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रेक जज श्रीमती अनीता धु्रव ने आरोपी को 10 साल कारावास और एक लाख का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील गीता चौहान ने बताया कि पीडि़ता की मां ने अपै्रल 2025 को थाना टिकरापारा में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पुत्री जिसकी उम्र 5 से 6 वर्ष है के साथ आरोपी महेश बघेल ने रेप करने का प्रयास किया। दोपहर जब वो काम से घर आई तो उसकी बेटी ने बताया कि जब वह आरोपी के घर मोबाईल देखने गयी थी तो उसे महेश बघेल ने उसे घर में खाना खिलाया फिर उसे बिस्तर पर ले जाकर उसके साथ जबरन कृत्य करने का प्रयास किया गया। पीडि़ता की मां ने घटना की शिकायत टिकरापारा थाना में दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 62, 64, 75(1) (?), 65 (2) एवं धारा 4, 18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान निशानदेही पर घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य बरामद किया गया। इसके साथ ही आरोपी से पूछताछ की गई। पुलिस ने आरोपी को फस्ट ट्रेक कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर महेश बघेल को दोषी ठहराया। उसे मामले में 10 वर्ष का कारावास और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।


