रायपुर

वीआरएस पर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
09-Nov-2025 8:40 PM
वीआरएस पर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 नवंबर। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय  ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस)और उससे जुड़े लाभों पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को चुना है।मंत्रालय  द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि नियम 13 के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। इस नियम के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेता है, तो वह अपनी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने का अधिकार रखता है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस नियम के अंतर्गत, कोई भी कर्मचारी कम से कम तीन महीने पहले अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। यानी 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद यदि कोई कर्मचारी रिटायर होना चाहता है, तो उसे कम-से-कम तीन महीने पूर्व अपने विभाग को सूचना देनी होगी।

नई गाइडलाइंस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यूपीएस के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उनके पात्रता मानकों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। यह प्रावधान एनपीएस प्रणाली में शामिल कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी वित्तीय योजना को बेहतर ढंग से तय कर सकें। सेवानिवृत्ति मामलों के जानकारों का मानना है कि सरकार का यह कदम यूपीएस प्रणाली को और आकर्षक बनाएगा। इससे कर्मचारियों को यह भरोसा मिलेगा कि यदि वे लंबी सेवा के बाद जल्दी सेवानिवृत्ति लेना चाहें, तो उनके पेंशन अधिकार सुरक्षित रहेंगे।


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