रायपुर

बिना फास्ट टैग वाले भी टोल पर नगद देकर जा सकेंगे
05-Oct-2025 7:56 PM
बिना फास्ट टैग वाले भी टोल  पर नगद देकर जा सकेंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अक्टूबर। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और गैर-फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर नकद लेनदेन को समाप्त करने भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया है। नए नियम के तहत, वैध, कार्यात्मक फास्टैग के बिना टोल प्लाजा में  वाहनों से लागू उपयोगकर्ता शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा, यदि शुल्क का भुगतान नकद में किया जाता है। ऐसे उपयोगकर्ता जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना चुनते हैं, उनसे उस श्रेणी के वाहन के लिए लागू उपयोगकर्ता शुल्क का केवल 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन को वैध फास्टैग के माध्यम से  100 रुपये का उपयोगकर्ता शुल्क देना है, तो नकद में भुगतान करने पर शुल्क 200 रुपये और पीआई के माध्यम से भुगतान करने पर 125 रुपये होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 में नवीनतम संशोधन कुशल टोल संग्रहण हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और टोल प्लाज़ा पर भीड़भाड़ कम करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संशोधित नियम डिजिटल भुगतान को अपनाने को प्रोत्साहित करेंगे, टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार लाएंगे।


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