रायपुर
विशाल डेव्हलपर्स पर 5 लाख का जुर्माना
24-Sep-2025 7:04 PM
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रायपुर, 24 सितंबर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने दुर्ग जिले के ग्राम परसदा में बिना अनुमति और पंजीयन के कृषि भूमि की बिक्री करने पर मेसर्स विशाल डेव्हलपर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3 के अनुसार कोई भी बिल्डर डेवलपर किसी भू-संपदा परियोजना को पंजीयनकराए बिना किसी भी योजना क्षेत्र में भूखंड, अपार्टमेंट या भवन का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, विक्रय या विक्रय का प्रस्ताव नहीं कर सकता और न ही व्यक्तियों को इसके लिए आमंत्रित कर सकता है। प्राधिकरण ने पाया कि विशाल डेव्हलपर्स ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि की बिकी की, जिसके चलते उनके ऊपर 5 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
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