रायपुर

उपसंचालक चावरे को गिरफ्तार करने आईजी को पत्र
20-May-2025 9:28 PM
उपसंचालक चावरे को गिरफ्तार करने आईजी को पत्र

मिश्रा को याद दिलाया एक साल से प्रकरण लंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने आईजी अमरेश मिश्रा को पत्र लिखकर आशुतोष चावरे,उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय पर दर्ज मामले में जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। तिवारी ने आईजी को बताया कि  आशुतोष चावरे,उप संचालक पर ब्यूरो ने अपराध क्रमांक-38/2016 दर्ज किया है जिसमे धारा-420,467,468,471,120 बी भा.द.वि. एवं सहपठित धारा-13(1)डी,13(2) भ्र.नि.अधि.1988 वर्ष 2016 में दर्ज है.इन्हें आज दिवस तक न्यायलय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि इस पर हाईकोर्ट बिलासपुर में

पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, रायपुर ने एक हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस महानिरीक्षकों को एक परिपत्र जारी किया है और सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षकों और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की है और एक वर्ष से लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने और ऐसे लंबित मामलों का समय पर निपटारा करने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में तिवारी ने बताया कि आशुतोष चावरे पर अपराध वर्ष 20216 में दर्ज किया गया है जो कुल 9 सालो से लंबित है उक्त प्रकरण के जाँच अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत पुलिस महानिदेशक के हलफनामा को खंडित किया जा रहा है,जो कि  न्यायालय की अवहेलना है।

  चावरे के आपराधिक एवं भ्रष्टचार के जघन्य कृत्यों पर संज्ञान लेते हुवे ए.आर.खान,अवर सचिव छग स्कूल शिक्षा विभाग ने 14/01/202021 को पत्र क्रमांक एफ 11-12/2020/20-एक जारी कर आशुतोष चावरे को सतर्कता शाखा से हटाने का आदेश जारी किया था क्योकि अपनी गिरफ्तारी की डर से आशुतोष चावरे द्वारा ब्यूरो द्वारा मांगी गयी 11 बिन्दुवो की जानकारी प्रदान नहीं कर रहे थे.

 चावरे अभी महत्वपूर्ण कक्ष के प्रभारी है जिसमे मान्यता/अनुदान/स्थापना/बजट/भंडार क्रय है ं जिसमे उनके द्वारा प्राइवेट स्कूलों के आर्थिक अनियमितता घोटाले के प्रकरणों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है।

तिवारी ने आईजी को बताया कि चावरे अपने उच्च अधिकारियो के बिना जानकारी के अपने हस्ताक्षर से आरटीई 2009 के नियमो की गलत व्याख्या कर डीईओ से मिली-भगत कर आर्थिक अनियमिता,बिना मान्यता के स्कूल संचालन को संरक्षण देकर 500 करोड रुपयों से ज्यादा की अवैध आगाही कर रह है इन्हें तत्काल गिरफ्तार कर अपने ही घोटाले के दस्तावेजो और साक्ष्यो को गायब/नष्ट करने के पर भारतीय न्याय दंड सहिंता की धारा 238,239,240,241 एवं गैर मान्यता स्कूलों के आर्थिक अनियमिता,गैर मान्यता स्कूल संचालन,कूट रचित दस्तावेजो का निर्माण करके करोडो रुपयों की अवैध उगाही पर धारा 318(4),338,336(3),340,340(1),340(2),339,60,60(1),61(1),61(2),198,199,201,182,203,212,223,227,228,234,238,255 जुर्म दर्ज किया जाये। क्योंकि चावरे  दिसंबर 2025 मे सेवा निवृत्त हो रहे है।


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