रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 15 सितंबर। नागरिक संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता ने डीजे, धुमाल को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। उन्होने आदेश के हवालेसे रायपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण के मामले में किसी नागरिक के फ़ोन का इन्तजार न करें और स्वयमेव कार्यवाही करें। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर रखा है कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर अवमानना की कार्यवाही होगी।
डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि अब जप्त साउंड बॉक्स को कलेक्टर के बाद आदेश के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकरण में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही ना की जावे और जब्त साउंड बॉक्स डीजे सिस्टम को छोडऩे में कोई राजनितिक दबाव न सहें। डॉ गुप्ता ने कहा कि आदेश के बाद भी गणेश उत्सव चालू होने के बाद से सुबह ,शाम तेज आवाज में पंडालो में, आदेशित मापदंडो के विरुद्ध स्पीकर बज रहे हैं।
परन्तु प्रशासन मूक बनकर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। प्रशासन की सोच है कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण पर कार्यवाही की जानी है, अभी भी देर रात तक पंडालों में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। आम जन शिकायत करने से डरते है क्योंकि पुलिस गणेश समितियों को शिकायतकर्ता का नंबर दे देती है। डॉ गुप्ता ने कहा कि गणेश उत्सव चालू होने के पूर्व प्रशासन ने गणेश मूर्ति बैठने वाली समितियां की बैठक लेकर समझाइश दी थी।उसके बावजूद भी पंडालों में मापदंडों से अधिक ध्वनि प्रदूषण हो रहा है अत: उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रशासन, समिति के सब सदस्यों पर हाई कोर्ट के आदेश ना मानने ने कारण अवमानना याचिका दायर करें जिसके तहत सजा का प्रावधान है। उन्होने कहा कि कल से विसर्जन के दौरान वाहन पर स्पीकर बजाने पर डीजे संचालकों, समिति के सभी सदस्यों और वाहन मालिक पर दायर करें अवमानना याचिका, पूरी रिकॉर्डिंग करवाएं।