रायपुर
बिना नाम के जन्म पंजीयन की अवधि 5 वर्ष बढ़ी
21-Aug-2023 7:30 PM
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अगस्त। राज्य सरकार ने जन्म पंजीयन के नियमों में बदलाव किया है। अब बिना नाम के पंजीयन की अवधि बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित अधिसूचना के अनुसार जहां नाम के बिना किसी बच्चे का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो, वहां ऐसे बच्चे के माता पिता या अभिभावक, बच्चे के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तिथि से बारह मास के भीतर या तो मौखिक रूप में या लिखित में, रजिस्ट्रार को बच्चे के नाम के संबंध में सूचना देंगे लेकिन अब ऐसे मामले में, जहां रजिस्ट्रीकरण, छत्तीसगढ़ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के प्रारंभ की तिथि से पूर्व किया गया था। वहां सूचना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अग्रतर पांच वर्ष की अवधि तक दी जाएगी।
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