रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 अप्रैल। लोन दिलाने के नाम पर देश भर में लाखों रूपये की ठगी करने वाला दिल्ली ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
खमतराई के अशोक शर्मा को लोन दिलाने का झांसा देकर अपना शिकार बनाया था। इन लोगों ने अशोक से है 15 लाख रूपये की ठगी की।
सभी आरोपी है मूलत: दिल्ली के निवासी हैं। आरोपी विकास एवं नीरज के विरूद्ध हरियाणा के थाना राजेन्द्र पार्क में भी है ठगी के मामले दर्ज, जिनमें आरोपी विकास एवं नीरज रह चुके है जेल निरूद्ध।
इनके पास से संबंधित एटीएम कार्ड व बैंक पासबुक जप्त किए गए। आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में धारा 420, 34 भादवि. का अपराध दर्ज किया है। आरोपियान देश भर में लोन दिलाने के नाम लोगों को अपने झांसे में लेकर करते है ठगी। आरोपियों से ठगी के अन्य प्रकरणों के संबंध में भी की जा रही है विस्तृत पूछताछ। आरोपियों के बैंक खातों में लेन-देन की जानकारी के आधार पर अन्य पीडि़तों को चिन्हांकित करने के किये जा रहे है प्रयास। गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों में जमा रकम को कराया गया है होल्ड।
अशोक शर्मा ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह उरकुरा हर्षित विहार कालोनी में रहता है तथा ट्रांसपोर्ट नगर रावांभाठा स्थित जय दुर्गा एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट फर्म का संचालक है। प्रार्थी को दिनांक 15.02.2021 को अज्ञात मोबाईल नंबर 8881535061, 8960080932, 9984146905, 7302610853, 8429939768, 9990793483, 9990187609 के धारक द्वारा उसके मोबाईल फोन पर सम्पर्क कर 15 लाख रूपये लोन देने का आश्वासन दिया। इसके लिए अशोक से उसका आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं फोटो व्हॉटसएप में भेजने कहा साथ ही मोबाईल नम्बर के अज्ञात धारक द्वारा लोन प्राप्त करने 10 अलग- अलग बैंकों के खाते दिये गये एवं उसमें रकम डालने को कहा। जिस पर प्रार्थी द्वारा अलग-अलग तिथियों में अलग-अलग किश्तों में कुल 15 लाख रूपये मोबाईल नम्बर के अज्ञात धारक द्वारा बताये बैंक खातों में डाले गये, जिसके बाद अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक ने अशोक को व्हॉटसएप में 25 लाख एवं 42 लाख रूपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट के फोटो भेजकर लोन स्वीकृत हो गया है ।प्राप्त करने हेतु और रकम डालने को कहा जिस पर प्रार्थी को धोखाधड़ी का संदेह होने पर प्रार्थी द्वारा रकम नही डाला गया। इस प्रकार अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक द्वारा प्रार्थि को लोन दिलाने का झांसा देकर उससे 15 लाख रूपये की ठगी किया गया था। इस पर खमतराई में धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।


