रायपुर

जनसूचना अधिकारियों पर सवा लाख अर्थदण्ड डीएफओ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी
23-Nov-2022 4:53 PM
जनसूचना अधिकारियों पर  सवा लाख अर्थदण्ड डीएफओ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 नवम्बर।
  राज्य सूचना आयुक्त ए.के.अग्रवाल ने 5 प्रकरणों पर जनसूचना अधिकारी को 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड और एक जनसूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने अनुशंसा की है।

इसी प्रकार  नितिन सिंघवी रायपुर ने 15 जनवरी -20 को जनसूचना अधिकारी एवं डीएफओ महासमुंद से हाथियों को रेडियो कालर लगाने के पश्चात हाथियों के विचरण क्षेत्र से संबंधित जानकारी के वह दस्तावेज जो 2द्बद्यस्रद्यद्बद्घद्ग स्ह्रस् ने महासमुंद वनमडल में जमा करवाएं  की प्रमाणित प्रतियां  मांगा था।  जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की सूचना से असंतुष्ट होने पर 18 अगस्त -20 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।  आयुक्त अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान पाया कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी  मयंक पाण्डेय डीएफओ सामान्य वनमंडल महासमुंद वर्तमान डीएफओ  बालोद ने विधि सम्मत निराकरण नहीं करने और आयोग को अपने पक्ष समर्थन में कोई जवाब नहीं भेजने के कारण 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड और सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने अनुशसां की है। 

एक अन्य मामले में वीरेन्द्र पाण्डेय न्यू शांति नगर रायपुर ने अपने आवेदन में पी डब्ल्यू डी में हुए डामर घोटाले की शिकायत वर्ष 2013 में प्रस्तुत की, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू  से कराने का निर्णय लिया गया था। जांच न होने की स्थिति में हमने समय समय पर जांच करवाकर कार्यवाही करने 10 स्मरण पत्र लिखे । शिकायत से आवेदन दिनांक तक उपयोग में लाए गए नोटशीट की प्रतिलिपि और स्मरण पत्रों पर की गई कार्यवाही एवं समस्त पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि की मांग की। राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष जनसूचना अधिकारी  सी तिर्की ने अपने जवाब में कहा कि  उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण जानकारी दिया जाना संभव नहीं। आयुक्त श्री अग्रवाल ने  सी तिर्की लोक निर्माण विभाग वर्तमान पदस्थापना उपसचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग पर  25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया।

 


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