रायपुर

चारामा, कांकेर, भानुप्रतापपुर थाने में मरकाम के खिलाफ शिकायत
23-Nov-2022 2:31 PM
चारामा, कांकेर, भानुप्रतापपुर थाने में मरकाम के खिलाफ शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भानुप्रतापपुर/रायपुर, 23 नवंबर।
कांकेर जिले के भाजपा नेताओं ने चारामा, कांकेर, और भानुप्रतापपुर थाने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के खिलाफ लिखित शिकायत की है। उन्होंने कहा कि मरकाम ने न सिर्फ प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम पर झूठे आरोप लगाए, बल्कि प्रेसवार्ता कर प्रकरण की पीडि़ता का नाम सार्वजनिक किया। पार्टी नेताओं ने मरकाम के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है। खास बात यह है कि जिले के प्रमुख पदाधिकारी मरकाम के खिलाफ शिकायत से दूर रहे।
अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष महावीर सिंह राठौर, और जिले के पूर्व अध्यक्ष आलोक ठाकुर ने चारामा व अन्य थानों में मोहन मरकाम के खिलाफ शिकायत कराने पहुंचे। जिले के प्रमुख पदाधिकारी रिपोर्ट लिखाने नहीं आए।

शिकायत में कहा गया कि 21 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा एक प्रेसवार्ता कर भानुप्रतापपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम के विरूद्ध झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश किया तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा जो प्रथम सूचना पत्र सार्वजनिक किया गया जिसमें भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम का नाम नहीं है। जिसमें उनकी अपराध में संलिप्तता दर्शित नहीं होती, इसके बावजूद उन्हें बदनाम करने एवं चुनाव प्रचार करने के लिए प्रेस नोट जारी किया गया है, जो आपत्तिजनक है।

उन्होंने आगे कहा कि मरकाम के द्वारा प्रकरण पीडि़ता जिसने वर्ष 2019 में उसके साथ घटना कारित करने वालों के खिलाफ प्राथमिक सूचना पत्र दर्ज कराई थी उस पीडि़ता का नाम भी खुले तौर पर प्रेसवार्ता और प्रेस नोट जारी कर सार्वजनिक किया है। जो कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट की धारा 23 (2) के तहत अपराध है।  मरकाम ने कहा कि उक्त अपराध में पीडि़ता का नाम सार्वजनिक करने वाले को 6 माह से एक वर्ष की कारावास से जो किसी भी प्रकरण का होगा तथा अर्थदण्ड से दंडित किया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का पीडिता का नाम व पता सार्वजनिक किया जाने का कार्य उक्त अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए मरकाम के विरूद्ध अपराध दर्ज किया जाए।
 


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