रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 11 अप्रैल। 9 अप्रैल को साइबर थाना और चक्रधरनगर पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि बोईरदादर स्थित गुरूकृपा प्रोविजन स्टोर के पास दो व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से कोलकाता और लखनऊ के बीच चल रहे आईपीएल टी-20 क्रिकेट मैच में बॉल टू बॉल सट्टा लिख रहे हैं।
सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां आरोपी पंकज जय सिंह निवासी सिंधी कॉलोनी कच्ची खोली एवं जयदेव मित्रा निवासी देवांगन पारा बोईरदादर को गिरफ्तार किया गया। मौके पर जयदेव मित्रा सट्टा नोट करने के साथ मोबाइल पर सट्टा खेलते मिला । पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे थे तथा सट्टा की राशि न्च्प् के जरिए लेते थे। उन्होंने बताया कि पूरा लेनदेन मुख्य सट्टा खाईवाल शानू बेरीवाला, निवासी पंचवटी कॉलोनी चक्रधरनगर रायगढ़ के लिए किया जाता है, बताये।
चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से मोबाइल जब्त किया गया, जिनमें सट्टा साइट्स सक्रिय पाए गए। आरोपियों के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और धारा 3(5) के तहत पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, आरोपी सट्टा खाईवाल शानू बेरीवाला फरार है जिसकी तलाश जारी है।
गिरफ्तार आरोपी- पकंज जय सिह पिता गोविंद राम जय सिह पता सिंधी कालोनी पक्की खोली थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़, जय देव मित्रा पिता सुखमय मित्रा पता देवांगन पारा बोईरदादर थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़, फरार आरोपी-शानू बेरीवाल निवासी पंचवटी कालोनी चक्रधरनगर रायगढ़। वहीं फरार सट्टा खाईवाल एजाज अहमद उर्फ मन्नू, निवासी इंदिरा नगर रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।
विदित हो कि 19 फरवरी को जमुनाईन चौक स्थित अजय कोल्ड्रिंक्स एवं पान सेंटर में हेमंत बत्रा नामक व्यक्ति द्वारा मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने की सूचना पर साइबर थाना और चक्रधरनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से एक आईफोन 13 प्रो, एक एप्पल आईफोन 12 एवं नगद राशि जप्त की गई थी। मोबाइल जांच में सट्टा साइट पर सक्रिय आईडी संचालित होना पाया गया।
पूछताछ में आरोपी हेमंत बत्रा ने बताया था कि वह रोहित अग्रवाल के साथ मिलकर सट्टा संचालित कर रहा था तथा संपूर्ण लेनदेन मुख्य खाईवाल मन्नू के लिए किया जाता था। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर आरोपी एजाज उर्फ मन्नू की पहचान कर उसकी तलाश की जा रही थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना चक्रधरनगर में धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और धारा 3(5) प्रकरण में साक्ष्य अनुरूप धारा 238 बीएनएस जोड़ते हुए आरोपी एजाज अहमद (36) निवासी इंदिरा नगर बाबा होटल के घर के पास थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़ को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।


