रायगढ़

नाबालिग से रेप, 20 साल कैद
25-Nov-2025 7:12 PM
नाबालिग से रेप, 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 25 नवंबर। शादी का लालच देकर 15 वर्षीय नाबालिग लडक़ी को घर से भगाकर जम्मू ले जाने और वहां किराए के मकान में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी हेमचरण जांगड़े को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 7 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त 4 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार, पीडि़ता की उम्र महज 15 साल थी। 22 अगस्त 2024 को वह सुबह साढ़े नौ बजे संजय मार्केट में काम पर जाने के नाम पर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आस-पास और रिश्तेदारों के यहाँ तलाश किया, पर कुछ पता नहीं चला। आशंका जताते हुए पीडि़ता के पिता ने सिटी कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने  धारा 137(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया।

तफ्तीश में पता चला कि आरोपी हेमचरण जांगड़े पहले पीडि़ता के मोहल्ले में ही रहता था। दोनों का संपर्क इंस्टाग्राम के जरिए हुआ था और चैटिंग होती रहती थी। 21 अगस्त 2024 को आरोपी के कहने पर पीडि़ता घूमने गई और रात में नानी के घर रुकी। अगले दिन जब घरवालों को घूमने की बात पता चली तो डांट पड़ी। नाराज पीडि़ता सीधे आरोपी के पास चली गई।

वहां आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे जम्मू ले गया और किराए के मकान में कई दिन तक उसके साथ लगातार रेप किया।

बाद में दोनों शिवरीनारायण के ग्राम गोदना में आरोपी की बड़ी मम्मी के घर आए। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम ने वहां दबिश देकर पीडि़ता को बरामद कर लिया। पीडि़ता के बयान के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराएं जोड़ी गईं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) देवेन्द्र साहू की अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद आरोपी को  पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत दोषी ठहराया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने की।


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