रायगढ़

पुलिस ने रुकवाया नाबालिग का विवाह समझाइश पर पिता ने लौटाई बारात
08-Mar-2024 3:46 PM
पुलिस ने रुकवाया नाबालिग का विवाह  समझाइश पर पिता ने लौटाई बारात

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 8 मार्च।
गुरुवार को महिला बाल विकास एवं कापू पुलिस को ग्राम सलखेता, पंचायत गिधकालो में एक नाबालिग लडक़ी के विवाह कराये जाने की सूचना मिली। सूचना पर कापू पुलिस और महिला बाल विकास के सदस्य लडक़ी के घर पहुंचे, जहां ज्ञात हुआ कि उसी दिन शादी के लिए सीतापुर से बारात आ रही है।

गांव के प्रमुख व्यक्तियों के समक्ष पुलिस एवं महिला बाल विकास के सदस्यों ने लडक़ी के माता-पिता और परिजनों को कम उम्र में बच्चों की शादी करने के दुष्परिणाम बताए तथा जानकारी दी गई कि नाबालिगों की शादी को गैरकानूनी और अमान्य माना जाता है। नाबालिग का विवाह कराना बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अपराध है जिसमें सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। उनकी समझाइश का असर लडक़ी के घर वालों पर हुआ और लडक़ी के पिता ने लडक़े पक्ष को बरात नहीं लाने की सूचना दी। लडक़ी के पिता ने उसकी लडक़ी के बालिग होने पर विवाह करेगा जिसके बाद कापू पुलिस द्वारा गांव के अन्य परिवारों को समझाइश दिये कि निर्धारित आयु में ही अपने लडक़े-लड़कियों का विवाह करें।
 


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