रायगढ़

रायगढ़, 21 जनवरी। सहारा समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी।
सहारा समूह के मैनजिंग डायरेक्टर करूणेश अवस्थी की जमानत याचिका की सुनवाई सत्र न्यायालय रायगढ़ में सेशन जज अरविन्द कुमार सिन्हा के समक्ष बीते शुक्रवार को शुरू हुई, जिसमें करूणेश अवस्थी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए एवं 28 में से 26 मामलों मे जमानत मिल जाने के आधार पर जमानत देने की मांग की थी।
करूणेश अवस्थी की जमानत याचिका का विरोध करने सामाजिक कार्यकर्ता नरेश कंकरवाल सहित विकास निगानिया, धरणीधर बाजपेयी, रविशंकर दुबे एवं रायगढ़ के दूरस्थ अनेकों गांव के निवेशक भी सेशन कोर्ट रायगढ़ में इक_ा हो गए, जहां उन्होंने सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार मिश्रा-आशीष कुमार मिश्रा के मार्फत लिखित आपत्ति न्यायालय में दर्ज कराया एवं तर्क के दौरान सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार मिश्रा ने न्यायालय में करूणेश अवस्थी के विरूद्ध समूचे भारत के पुलिस थानों में लगभग 126 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताते हुए लगभग 14 ऐसे प्रकरणों की सूची पेश किया, जिसमें यह मैनेजिंग डायरेक्टर मोस्ट वांटेड है।