रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 10 दिसंबर। कल लैलूंगा पुलिस ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
बालिका के परिजन द्वारा 2 अगस्त को थाना लैलूंगा में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया और वे बताए कि उनकी नाबालिग लडक़ी 1 अगस्त को स्कूल जाने के लिए सुबह घर से निकली और शाम तक वापस नहीं आई जिसे अपने स्तर पर पता तलाश किये पर बालिका नहीं मिली।
बालिका की सहेलियों से पता करने पर जानकारी मिली कि बालिका सूरज महंत के साथ बातचीत करती थी। इस पर सूरज महंत के घर भी पता किये, सूरज महंत घर पर नहीं मिला, परिजनों ने शंका जताई कि सूरज महंत ही बालिका को कहीं भगाकर ले गया है। थाना लैलूंगा में आरोपी सूरज महंत पर धारा 363, 366 भादवि एवं 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर बालिका एवं आरोपी की पतासाजी, विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान बालिका को सकुशल दस्तयाब किया गया।
घटना के बाद से ही आरोपी सूरज महंत गिरफ्तारी से बचने फरार था, पुलिस आरोपी पर मुखबिर लगाये हुये थी। महिला संबंधी अपराधों में 60 दिवस के भीतर चालान पेश किए जाने की समयसीमा में लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपी सूरज महंत के विरुद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत चालान न्यायालय पेश किया गया था।
आरोपी लुक छिपकर अग्रिम जमानत के लिए प्रयासरत था। थाना प्रभारी लैलूंगा मोहन भारद्वाज न्यायालय में जमानत विरोध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिससे आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिल पाया और आरोपी पुलिस के बढ़ते दबाव पर सरेण्डर की स्थिति में था। कल लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।


