रायगढ़

युवक को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा
रायगढ़, 25 अगस्त। मासूम बच्ची से अप्राकृतिक कृत्य के मामले में फास्ट टै्रक विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कैद व पांच हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।
खरसिया थाना क्षेत्र के 2020 के एक मामले में फास्ट टै्रक स्पेशल कोर्ट की न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा के न्यायालय ने आरोपी युवक रजिंदर चौहान उर्फ राजा (28 वर्ष) को धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाए जाने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपए की अर्थ दंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी राजिंदर चौहान ने एक 9 वर्ष की बालिका के साथ अप्राकृतिक यौन हमला किया था। बालिका सोई हुई थी, तब अपने ही घर में आरोपी ने नशे की हालत में आकर बालिका के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर रहा था। किसी तरह बालिका वहा से भागी और अपने परिजनों को घटना की जानकारी होने पर थाना खरसिया में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।