रायगढ़

बगैर इंश्योरेंस व ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाया, 17 हजार जुर्माना
12-Aug-2023 4:50 PM
बगैर इंश्योरेंस व ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाया,  17 हजार जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 12 अगस्त। 
सुगम यातायात व्यवस्था बनाने एवं वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन कराने की दिशा में प्रतिदिन शहर के आउटर एवं विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस रायगढ़ द्वारा वाहन चालकों की जांच की जाती है। इसी क्रम में पिछले दिनों शहर के भीतर गांधी प्रतिमा के पास वाहन चेकिंग दौरान स्विफ्ट कार सीजी 07 बीयू 2363 का चालक राजवीर सिंह पिता बलवीर सिंह उम्र 55 साल निवासी प्लॉट नंबर 27 कैलाश नगर भिलाई नशे में होना प्रतीत हुआ जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन बीमा के कागजात भी नहीं थे। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में चालक का शराब सेवन करना पाया गया जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर यान अधिनियम 185, 3ध्181, 146ध्196 के तहत इस्तगासा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय पेश किया गया। कल 10 अगस्त को कोर्ट से वाहन चालक राजवीर सिंह पर मोटर यान के विभिन्न धाराओं में 17,000 का जुर्माना किया गया है।
 


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