रायगढ़

यथा स्थिति बरकरार रखने के आदेश के बाद फंसा पेंच
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 12 अगस्त। मीना बाजार के संचालन को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। याचिका रिमझिम मुक्ति प्रसाद एवं अमित पांडेय की ओर से लगाई गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर मीना बाजार संचालक की ओर से मीना बाजार को आम जनता के लिये शुरू करने की जानकारी सामने आ रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकील शिखर शुक्ला का कहना है कि चूंकि आज दिनांक तक न ही मीना बाजार विधिवत औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ है और न ही टिकट विक्रय का कार्य शुरू हुआ है,ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के परिपालन में हाई कोर्ट के अग्रिम आदेश अथवा अनुमति के बिना मीना बाजार का संचालन अब नहीं हो सकेगा।
उल्लेखनीय हो कि एसडीएम रायगढ़ के द्वारा दिए गए अनुमति पत्र में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि मीना बाजार का संचालन शाम 4 बजे से रात्रि 11 तक होना है।
प्रशासनिक टीम के मौका मुआयना के दौरान मीना बाजार में केवल तीन ही झूलों को चलता हुआ पाया गया, जबकि मीना बाजार परिसर के भीतर न टिकट काउंटर खोला गया है और न ही कोई दुकानें लगी है। अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार इसी यथा स्थिति में ही मीना बाजार रहेगा, जब तक हाईकोर्ट मामले में कोई अग्रिम आदेश जारी नहीं करती है। कुल मिलाकर शहर के विवादित स्थल सावित्री नगर में मीना बाजार के संचालन को लेकर गहरा पेंच फंस गया है।