महासमुन्द
एक-एक लाख रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 21अप्रैल। महासमुंद जिले के सिंघोड़ा थाना अंतर्गत वर्ष 2024 के एक मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस वंदना दीपक देवागंन ने दो आरोपियों नितीन गजघाटे एवं खुशाल पांडे को 23 किलो गांजा परिवहन करने के आरोप में 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मिली जानकारी के अनुसार 2 मार्च 2024 को थाना सिंघोड़ा के सहायक उपनिरीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टाटा इंडिका विस्टा कार कमांक एमएच 32 सी 9033 में दो व्यक्ति सवार होकर ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर से मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते आ रहे हैं।
पुलिस की टीम द्वारा एनएच 53 रोड रेहटीखोल में नाका बंदी कर उपरोक्त आरोपियों नितीन व खुशाल के पास से कार के डेसबोर्ड के अंदर रखा हुआ खाखी टेप से टेपिंग किया हुआ 23 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था।
घटना स्थल पर सम्पूर्ण कार्रवाई करने के पश्चात् पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रकरण के कुल 16 साक्षियों में से केवल 7 महत्पूर्ण साक्षियों का कथन न्यायालय में दर्ज करवाया गया था, जिसमें से स्वतंत्र 2 साक्षी पक्ष द्रोही हो गए थे। परन्तु पुलिस साक्षी राजेन्द्र प्रसाद सिदार, भूपति पटेल, बोधन दीवान, गिरिश कुमार भोई तथा विवेचक लक्ष्मण साहू के कथन के आधार पर अभियोजन अपने मामले को सिध्द करने में सफल रहा।
इस पर न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को दोषसिध्द पाते हुए, कठोर दण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से मामले की पैरवी देवेन्द्र कुमार शर्मा (एनडीपीस) के द्वारा की गई।


