महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 7 जून। अवैध गांजा तस्करी में तीन आरोपियों को कोर्ट ने 12-12 साल की सजा सुनाई है।
अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन के मामले में अपराध दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख) (11) (ग) के तहत उत्तर प्रदेश जौजपुर जिला के ग्राम पुरेवबैदा निवासी बाबूल जैसवार, सहरमा निवासी विकास कुमार तथा ओडिशा के ग्राम बरलागुड़ा कालिमा निवासी पवित्र लिमा को 12-12 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर प्रत्येक को 1-1 वर्ष सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार कोमाखान थाना को 15 जनवरी 25 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति कोमाखान रेलवे स्टेशन के पास प्लास्टिक की बोरी में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर ट्रेन का इंतजार करते बैठे हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची और पूछताछ करने पर दोनों आरोपी गोलमोल जवाब देने। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने गांजा बरामद कर गांजा बेचने वाले आरोपी को भी ओडिशा जाकर गिरफ्तार किया था।


