महासमुन्द
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 7 जून। बसना थाना क्षेत्र के ग्राम झगरेनडीह के समीप जंगल में एक महिला ने कथित रूप से अपने पति को गोद में सिर रखवाकर उसके गले पर चाकू से हमला कर दिया। घायल पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जटेसरा निवासी हरी मंडल का विवाह डोंगरीपाली निवासी वृंदावती मंडल से हुआ था। दोनों की दो पुत्रियां हैं, जिनमें बड़ी बेटी आठ वर्ष और छोटी बेटी छह वर्ष की है। पारिवारिक विवाद के चलते करीब छह माह पूर्व दोनों के बीच सामाजिक स्तर पर एक वर्ष के लिए वैवाहिक विच्छेद हुआ था।
इसके बाद छोटी बेटी पिता के साथ तथा बड़ी बेटी मां के साथ रह रही थी। हरी मंडल ने पुलिस को बताया कि 5 जून की सुबह लगभग 11.30 बजे उसकी पत्नी ने मोबाइल फोन कर उसे बसना स्थित नीलांचल राइस मिल के पास बुलाया। महिला ने दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए साथ चलने की बात कही। इस पर हरी मंडल मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा और पत्नी को लेकर मंदिर जाने के लिए निकल पड़ा।
रास्ते में ग्राम बोईरडीह के पास महिला ने एक पगडंडी मार्ग दिखाते हुए उसी रास्ते से मंदिर जाने का आग्रह किया। पति द्वारा मुख्य मार्ग झगरेनडीह से जाने की बात कहने पर उसने बताया कि यह रास्ता भी मंदिर तक पहुंचता है और दूरी कम पड़ती है। पत्नी के कहने पर हरी मंडल उस मार्ग पर आगे बढ़ गया।
करीब एक-दो किलोमीटर अंदर जंगल क्षेत्र में पहुंचने के बाद महिला ने मोटर साइकिल रुकवाकर पति को दुख-सुख की बातें करने का बहाना बनाया और उसे जंगल के भीतर एक पेड़ के नीचे ले गई। वहां उसने हरी मंडल से अपना सिर अपनी गोद में गोद में रखने कहा।
हरी मंडल के अनुसार जैसे ही उसने अपना सिर पत्नी की गोद में रखा, महिला बार-बार मोबाइल में समय देखने लगी और अपने बालों से उसका चेहरा ढंक दिया। आरोप है कि दोपहर करीब 1.50 बजे महिला ने अपने पर्स से चाकू निकालकर पति के गले पर लगातार दो वार कर दिए। हमले में हरी मंडल के गले की ऊपरी त्वचा कट गई और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा।
घायल ने जब हमले का कारण पूछा तो आरोपी महिला अपना मोबाइल और सैंडल वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग निकली। घायल हरी मंडल ने किसी तरह खुद को संभाला और घटनास्थल पर पड़े मोबाइल से अपने मित्र सत्य कुम्हार तथा परिजनों को सूचना दी।
इसके बाद वह थाना बसना पहुंचा, जहां उसका चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार कराया गया। पीडि़त की रिपोर्ट पर बसना पुलिस ने आरोपी वृंदावती मंडल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है।आरोपी महिला अभी गिरफ्तार नहीं हुई है।


