महासमुन्द

दो गांजा तस्करों को 15-15 साल कैद
12-Apr-2026 9:01 PM
दो गांजा तस्करों को 15-15 साल कैद

महासमुंद,12अप्रैल। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस वंदना दीपक देवागंन ने दो गांजा तस्करों को कठोर दण्ड से दण्डित करते हुए 31 किलो गांजा परिवहन के आरोप में 15-15 वर्ष सश्रम कारावास एवं डेढ़-डेढ़ लाख रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 मिली जानकारी अनुसार घटना दिनांक 27 जुलाई 2023 को मुख्य मार्ग में ग्राम बैतारी चौक पर पुलिस के द्वारा यामहा मोटर सायकल से आ रहे दो व्यक्तियों अभय पटेल निवासी घोपी थाना मनगांव जिला रीवा मप्र एवं कमल कुमार शुक्ला निवासी कहरा थाना मनगांव जिला रीवा मप्र के पास से मोटर सायकल में दोनों के बीच में रखे कपडे के बैग से 31 किलो गांजा बरामद किया गया था।

थाना सरायपाली के द्वारा अपराध पंजीबध्द कर आरोपियों को जेल भेजकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान स्वतंत्र साक्षी मनोज यादव, केशव चौहान एवं संतोष अग्रवाल द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया। वे पक्ष द्रोही हो गये। परन्तु पुलिस स्टॉफ  आरक्षक मानवेन्द्र कुमार ढीढी, सैनिक संजीव यादव, आरक्षक योगेन्द्र कुमार बंजारे, आरक्षक राकेश साहू, प्रधान आरक्षक राधाचरण प्रधान, आरक्षक विरेन्द्र सिंह ठाकुर एवं विवेचक सहायक उप निरीक्षक बलराम साहू की गवाही से अभियोजन अपने मामले को सिध्द करने में सफल रहा।

फलस्वरूप दोनों आरोपियों को विशेष न्यायाधीश श्रीमती देवांगन ने दण्डित किया है। शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजन देवेन्द्र कुमार शर्मा ने की।


अन्य पोस्ट